बिना परमिशन पटाखे जलाए तो 6 महीने की जेल! इस राज्य में जारी हुई सख्त चेतावनी

इस कानून को राज्य विधानसभा ने अगस्त में पारित किया था और सितंबर में नोटिफाई किया गया. इस कानून का मकसद आतिशबाजी और उससे संबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री को रेगुलेट करना है.



