दिल्ली हाईकोर्ट से बिमोल अकोइजम को बड़ी राहत, JNU के बर्खास्तगी आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद एवं प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बड़ी राहत दी है। अदालत ने विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिमोल अकोइजम ने JNU के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 25 जनवरी तक का समय दिया।
दरअसल, JNU प्रशासन ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले की जांच के बाद बिमोल अकोइजम को सेवा से हटाने का आदेश जारी किया था। विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बिमोल अकोइजम के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब इस मामले में विश्वविद्यालय के जवाब और आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
फिलहाल क्या है स्थिति?
दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।
JNU को मामले में नोटिस जारी किया गया है।
विश्वविद्यालय को 25 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।
मामले की अंतिम सुनवाई और फैसले का इंतजार है।



